शिक्षकों के प्रोन्नति के नियम | Teachers Promotion Rule

शिक्षकों के प्रोन्नति के नियम Teachers Promotion Rule
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प्रोन्नति क्या है?

प्रोन्नति को अंग्रेजी में Promotion कहते हैं। सरकारी सेवा में प्रोन्नति का काफी महत्व है। एक कर्मचारी एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में उन्नति पाता है। उसके वेतन में भी वृद्धि होती है। Grade Pay और अन्य भत्ते में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति एक वरदान साबित होता है।

शिक्षक प्रोन्नति के नियम

शिक्षकों के प्रोन्नति के नियम बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में अंकित है। इस नियमावली के अनुसार पंचायत शिक्षक के स्नातक ग्रेड (कक्षा 6 से 8) के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्ती का आयोजन तभी किया जाएगा जब प्रोन्नति हेतु योग्य आवेदक नहीं मिलेंगे।

शिक्षकों के प्रोन्नति के निम्नलिखित नियम हैं

(क) पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि (कक्षा I-V) के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा हो।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में स्नातक की योग्यता हो। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

(ग) मूल्यांकन (दक्षता जाँच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(घ) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र

परन्तु प्रोन्नति हेतु योग्य शिक्षक नहीं मिलने पर इन पदों पर सीधी नियुक्ति से पद भरे जाऐंगे। इस हेतु संबंधित नियोजन इकाई से सूचना संग्रह अथवा परामर्श के आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

मध्य विद्यालयों में प्रधान अध्यापक पद के प्रोन्नति के नियम

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के अनुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इस हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होंगी।

  1. पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 05 वर्ष की लगातार सेवा हो।
  2. न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की योग्यता हो।
  3. मूल्यांकन (दक्षता जॉच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।
  4. प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र।

प्रोन्नति हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • संपूर्ण शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • संबंधित शिक्षकों का गोपनीय अभिलेख
  • 3 वर्षों का स्वच्छता प्रमाण पत्र
  • शिक्षक कार्यकलाप प्रतिवेदन
  • सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति
  • नियुक्ति पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
  • योगदान प्राप्ति रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
  • आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
  • पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
  • बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति

बक्सर शिक्षा कार्यालय में शिक्षक प्रोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित

बक्सर शिक्षा कार्यालय में शिक्षक प्रोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित

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