
बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जिला होगा। एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। उन्हें एच्छिक और पारस्परिक दोनों स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष सभी के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र के प्रारूप जारी किए गए हैं। जिसे आप नीचे पीडीएफ से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
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