
अनुकम्पा क्या है
अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान की कृपा। वास्तविकता में अनुकंपा कृपा का ही दूसरा नाम है। आयोग द्वारा सरकारी सेवकों के मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों के प्रति हमदर्दी ही अनुकंपा है। अनुकंपा की नियुक्ति में यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। ऐसी नियुक्ति के पीछे का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत सहायता प्रदान करना है।
इसका लाभ 31 दिसम्बर, 1988 के पश्चात पहले से ही नियोजित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा इसका लाभ वित्त विभाग की सहमति से और मंत्रि-परिषद् से मंजूरी प्राप्त ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 21 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हों।
अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता और शर्ते
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु घटना के घटित होने की तिथि से नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति को दी जाने वाली सामान्य समय-सीमा 5 वर्ष है। मृत्यु की तारीख से यह मामला 25 वर्ष से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। यदि यह मामला 25 वर्ष से अधिक समय का है तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ मृतक के आश्रितों को स्पष्टीकरण भी देना होगा। अनुकंपा की नौकरी में भी योग्यता को अनदेखा नहीं किया जाता है। सरकारी कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत होते हैं उस पद की न्यूनतम योग्यता आश्रितों के पास होनी चाहिए। अगर आश्रित की आयु काफी कम है फिर भी उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है। 3 माह के अंदर नियुक्ति का प्रावधान है और 18 वर्ष की आयु के बाद उसे संबंधित कार्यालय में नौकरी का अवसर दिया जाता है।
अनुकंपा के आश्रित कौन
पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा का पहला आश्रित पत्नी साथ ही साथ पत्नी की मृत्यु के बाद पहला आश्रित पति होता है। इसके बाद परिवार के पुत्र पुत्रियों की बारी आती है जो आयु में बड़े होते हैं पहला अधिकार उनका आता है। पहले यह अधिकार विवाहित पुत्रियोंको नहीं मिलता था लेकिन अब सरकारी विभागों में मृतक आश्रित के रूप में अब विवाहित पुत्रियों की नियुक्ति भी हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 को जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पत्नी की मृत्यु पर पति को अनुकंपा
हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिस तरह पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्त पत्नी और बच्चों को ही मिल सकती है, उसी तरह पत्नी की मृत्यु के बाद पति और बच्चों को ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
अनुकम्पा हेतु आवश्यक दस्तावेज
- संबंधित कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विद्यालय/कार्यालय द्वारा अनुमोदित सेवा प्रमाण पत्र
- संपूर्ण शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र
- सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति
- नियुक्ति पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
- योगदान प्राप्ति रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
- आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
- पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
- बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
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