
Secondary/Senior Secondary Teacher & Librarian Dakshta Exam Schedule
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Exam Name | नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा |
Organizer | SCERT Bihar |
Content include | Dakshta Exam Schedule 2023 |
Teachere Category | Secondary/Senior Secondary Teacher & Librarian |
Application Date | Till 10 July 2023 |
Exam Date | 30 July 2023 |
Admit Card Released on | 25 July 2023 |
Official Website | scert.bihar.gov.in |
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नियोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए दक्षता परीक्षा – 2023
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना – 06 नियोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए दक्षता परीक्षा – 2023 के आयोजन के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है।
बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन ( नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली – 2006 (समय – समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन ( नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2006 (समय – समय पर यथा संशोधित) के आलोक में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए दक्षता परीक्षा – 2023 का आयोजन किया जाना है। मूल्यांकन के आधार पर सामान्य कोटि के अन्तर्गत न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित कोटि के अन्तर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए वेतन में नियमानुसार वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि देय नहीं है ।
उक्त प्रावधान के आलोक में नियोजित माध्यमिक, उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की दक्षता परीक्षा – 2023 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा दिनांक – 30.07.2023 (रविवार) को आयोजित की जा रही है। परीक्षा आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं:-
पर
1. यह दक्षता परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना (एस.सी.ई. आर.टी.) के द्वारा पटना स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्र / केन्द्रो दिनांक-30.07.2023 (रविवार) को पूर्वाहन 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक आयोजित की जायेगी।
2. संबंधित शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष इस दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु SCERT के वेबसाईट पर Upload किए गये विहित आवेदन पत्र को Download कर सावधानी पूर्वक सभी सूचनाओं को आवेदन पत्र की दो प्रतियों में अंकित करने के उपरान्त नीचे दिए गये कार्यक्रम के अनुसार आवेदन पत्रों को अपने विद्यालय के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक को जमा करेंगे। सभी आवेदक आवेदन पत्र के उन दो प्रतियों में से एक प्रति को प्रधानाध्यापक से अग्रसारित कराकर SCERT, Mahendru, Patna – 800006 को अग्रिम प्रति के रूप में Speed Post के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी ।
3. अन्य आवश्यक निर्देश :-
1. बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन ( नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली – 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2006 (समय – समय पर यथा संशोधित) के आलोक में नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर्त्ता धारण करते हैं ।
II. वैसे ही शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है जिन्होंने शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में तीन वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। वे शिक्षक जो किसी कारणवश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा पूर्व में आयोजित मूल्यांकन दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये थे अथवा परीक्षा में कदाचार के आरोप में निष्कासित हो चुके थे अथवा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वैसे सभी शिक्षक दक्षता परीक्षा -2023 में शामिल हो सकते हैं।
III. मूल्यांकन हेतु पूछे जाने वाले 75 प्रतिशत प्रश्न संबंधित शिक्षकों के विषय से होगें । शेष 25 प्रतिशत प्रश्न शिक्षण कौशल पर आधारित होगा । माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली दक्षता परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा IX, X एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली दक्षता परीक्षा के प्रश्न कक्षा -XI, XII के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, परन्तु प्रश्नों की कठिनाई स्तर एवं लगाव (Linkage) स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर का हो सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा के प्रश्न बैचलर ऑफ लाईब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस (BLIS ) स्तर के होंगे ।
IV. दक्षता परीक्षा में अंक एवं प्रश्न का वितरण निम्न प्रकार होगा:-
1. परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसमें 25 प्रतिशत अंक शिक्षण कौशल एवं 75 प्रतिशत अंक विषय विशेष के लिए होगा ।
2. शिक्षण कौशल के अन्तर्गत 1 अंक वाले 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।
3. विषय विशेष के अन्तर्गत 1 अंक वाले 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा 35 अंको के लघु उत्तरीय (5 अंको वाले कुल 7 प्रश्न) एवं 20 अंको के दीर्घ उत्तरीय (10 अंको वाले कुल 2 प्रश्न) होंगे ।
v. दृष्टिबाधित निःशक्त शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों एवं हाथ से लिखने में स्थाई रूप से लाचार अस्थिजन्य निःशक्त शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों को केन्द्राधीक्षक के द्वारा नियमानुसार श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध जा सकती है, परन्तु श्रुति लेखक का लाभ उन्हें दिया जाएगा जिनके पास सक्षम पदाधिकारी (Civil Surgeon) द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति होगी। दुर्घटना ग्रस्त शिक्षकों को श्रुति लेखक का लाभ नहीं दिया जा सकेगा ।
VI. परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा कक्ष / भवन में अपने साथ किताब, चिटपुर्जा, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, गणितीय या भौतिक चार्ट एंव इलेक्ट्रोनिक उपकण इत्यादि ले जाना वर्जित है ।
VII. कदाचार के आरोप में पकड़े जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
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VII. विषय, जाति, कोटि ( सामान्य / आरक्षित श्रेणी) का निर्धारण मूल आवेदन पत्र में शिक्षक के द्वारा दिए गये विवरण के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में किसी तरह का सुधार स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अगर आवेदन पत्र में शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष जाति, विषय से संबंधित कोई भी गलत सूचना अंकित करते हैं तो इसके लिए शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं जिम्मेवार होंगे, अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
IX. निम्नांकित स्थिति में आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा :-
X. तद्नुसार SCERT, Patna के Website पर Upload किये गये विहित प्रपत्र में भरे गये आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा किसी अन्य स्वरूप में भरे गये आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा |
आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति को छोडकर आवेदन पत्र की दूसरी प्रति स्पीड पोस्ट / रजिस्ट्री / कुरियर या ई-मेल द्वारा प्रेषित किये जाने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
• शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा विद्यालय प्राचार्य / प्रधानाध्यापक को जमा किए गये आवेदन पत्र की दो प्रतियों में से प्रधानाचार्य एक प्रति को अपने हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों को अग्रिम प्रति के रूप में SCERT को भेजने हेतु वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति को अपने हस्ताक्षर के उपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे। आवेदन पत्र सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा अथवा प्राधिकृत कर्मी के माध्यम से हाथों-हाथ SCERT कार्यालय में स्वीकार किया जाएगा।
• जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों के द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से समर्पित आवेदन पत्रों को समेकित कर एक साथ एस.सी.ई.आर.टी., बिहार, पटना में हाथों-हाथ जमा कराया जाएगा।
• आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं होने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
• यदि शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा किसी प्रकार की सूचना छुपायी जाती है अथवा आवेदन पत्र पर गलत सूचना अंकित की जाती है तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
• आवेदक यदि उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अहर्त्ता धारण नहीं करता हो तो आवेदन अस्वीकृत हो जायेगा ।
सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय अत्यधिक सावधानी बरते। भरे गये आवेदन पत्र में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है या कोई गलत सूचना अभ्यर्थियों द्वारा अंकित की जाती है, तो इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी ही जिम्मेवार होंगे। आवेदन पत्र में सुधार का मौका आवेदन पत्र जमा करने के बाद नहीं मिलेगा ।
XI. परीक्षाफल प्रकाशन के बाद दक्षता परीक्षा के Result Card में शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के नाम, पदनाम इत्यादि में अगर कोई मुद्रण त्रुटि पायी जाती है तो सुधार मूल आवेदन-पत्र के आधार पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर 01 वर्ष के अन्दर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा किया जा सकेगा। परीक्षाफल प्रकाशन के 01 वर्ष के बाद सुधार संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दक्षता परीक्षा से सम्बन्धित सभी अभिलेख यथा Result Card, प्रवेश पत्र इत्यादि भविष्य के किसी सन्दर्भ हेतु सावधानीपूर्वक संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में परिषद् द्वारा Result Card की द्वितीय प्रति निर्गत नहीं की जाएगी।
XII. इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष तक ही उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा क्योंकि परीक्षाफल के प्रकाशन के 01 वर्ष के बाद Tabulation sheet छोड़कर अन्य अभिलेख संधारित नहीं किये जाते है ।
सभी अर्हताधारक शिक्षक, प्राचार्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना